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▶️.....अयोध्या (पूराकलंदर) कछुओं का शिकार करने वाले के विरुद्ध वन दरोगा ने लिखवाया मुक़दमा धारा 2,9,39,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुक़दमा दर्ज

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Indra Kumar Singh
Indra Kumar Singh
10 Jun, 2026

▶️.....अयोध्या (पूराकलंदर) कछुओं का शिकार करने वाले के विरुद्ध वन दरोगा ने लिखवाया मुक़दमा धारा 2,9,39,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मुक़दमा दर्ज पूराकलंदर पुलिस की सक्रियता और सख्त गश्त से पकड़े गए शिकारी सूचना मिलते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे थाना प्रभारी मनोज शर्मा कछुआ गाड़ी सहित शिकारी पहुंचे सलाखों के पीछे शिकारियों को हिरासत में लेकर उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने वन विभाग को सूचना देने के बाद वन दरोगा शेर बहादुर वर्मा की तहरीर पर लिखा गया मुक़दमा पिन्टू पुत्र जियालाल 2. लक्ष्मण पुत्र जिल्ला निवासीगण ग्राम गाधी नगर पोस्ट मुसाफिर खान जनपद अमेठी द्वारा द्वारा प्रतिबंधित कछुओ का शिकार करना व उन्हे अवैध कब्जे मे रखने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-383/26 धारा 2,9,39,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लिखा गया मुक़दमा दरोगा आकाश यादव करेंगे मामले की विवेचना नजीरपुर के पास से कछुआ समेत गिरफ्तार किया था आरोपियों को पुलिस की सख्त कार्यवाही दर्ज हुआ मुक़दमा -----------------------------

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