बगहा। उधार की दवा नहीं देने पर दुकानदार को धमकाने, कट्टा तानने और कुदाल से हमला करने के करीब छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। बगहा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने चौतरवा थाना क्षेत्र के रामदयाल पांडेय को चार अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला 9 अक्टूबर 2020 का है। अभियोजन के अनुसार, दवा दुकानदार से आरोपी ने उधार में दवा मांगी थी। दुकानदार द्वारा उधार दवा देने से इनकार करने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद रामदयाल पांडेय ने दुकानदार पर कट्टा तान दिया और गोली चलाने का प्रयास किया। हालांकि, कट्टे से गोली नहीं चली। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर कुदाल से दुकानदार की पीठ पर हमला कर दिया। घटना के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। करीब छह वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इसके बाद अदालत ने चार अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस फैसले के बाद पुराने मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।