बगहा। चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में बगहा व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मां और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने तीनों को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया। अदालत ने अनीता देवी, गोलू कुमार यादव और कृति यादव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं हत्या के प्रयास के मामले में तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। फैसले में अदालत ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा। सजा के दौरान अभियोजन ने दोषियों के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषियों से वसूला जाने वाला अर्थदंड मृतक पिंटू यादव के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। बगहा के चर्चित आपराधिक मामलों में इस फैसले को महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।