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*लेखपाल निलंबित: रिश्वतखोरी के आरोप में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई* गोंडा। तहसील मनकापुर के हल्का लेखपाल श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी मनकापुर, यशवंत राव द्वारा की गई, जिसके तहत लेखपाल को निलंबन की अवधि में तहसील कार्यालय से संबद्ध रहने का आदेश दिया गया है। *क्या है मामला?* ग्राम घुसया खास, तहसील मनकापुर की निवासी श्रीमती कलावती ने जिलाधिकारी महोदया के समक्ष सम्पूर्ण समाधान दिवस (1 फरवरी 2025) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी माता श्रीमती जगपता का 28 अगस्त 2024 को प्राकृतिक निधन हो गया था। उनकी बरासत (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के लिए उन्होंने तीन बार—26 सितंबर, 26 अक्टूबर 2024 और 10 जनवरी 2025 को आवेदन किया, लेकिन हल्का लेखपाल विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कथित रूप से ₹5000 की रिश्वत लेकर भी उनका आवेदन खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने दोबारा आवेदन किया, तो लेखपाल ने ₹10,000 की अतिरिक्त रिश्वत की मांग की। *प्रशासन की सख्त कार्रवाई* शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लेखपाल को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। इसके अलावा, उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं हैं। *मुख्यालय छोड़ने पर रोक* निलंबन के दौरान लेखपाल को तहसील कार्यालय मनकापुर से संबद्ध किया गया है और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

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